पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला: पत्नी की क्रूरता और दहेज आरोप

मरते दम तक बच्चे की शक्ल नहीं देखने दूंगी” कहने वाली पत्नी के खिलाफ तलाक का आदेश बरकरार

पत्नी की क्रूरता पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख

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Chandigarh :- पत्नी की क्रूरता पर हाईकोर्ट का फैसला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि “मरते दम तक बच्चे की शक्ल नहीं देखने दूंगी” जैसी बात कहना पत्नी की क्रूरता को दर्शाता है।

याचिका में दहेज और हिंसा के आरोप: पत्नी ने पति पर शराब और ड्रग्स के नशे में हिंसा करने और दहेज में कार की मांग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही दावा किया कि उसे बेटे की उम्मीद पर घर में रहने दिया गया।

पति का पलटवार: पति ने पत्नी पर माता-पिता से दूरी बनाने और गालियां देने के आरोप लगाए। पत्नी केवल दो माह ही साथ रही और फिर बच्चा होने के बाद पति को देखने से भी वंचित रखा।

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