चंडीगढ़ में अनधिकृत होर्डिंग्स पर निगम की सख्ती - News On Radar India

चंडीगढ़ में अनधिकृत होर्डिंग्स पर निगम की सख्ती

शोरूम और दुकानों को भेजे जाएंगे नोटिस..

सेक्टर-22 से शुरू होगा अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना….

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Chandigarh Municipal Corporationचंडीगढ़: शहर में अनधिकृत विज्ञापन और स्काई-साइन की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर-1954 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और शोरूम मालिकों को निगम नोटिस भेजेगा।

नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस अभियान की योजना बनाई। सबसे पहले दुकानदारों को नोटिस देकर जागरूक किया जाएगा और नियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा। यदि समय सीमा के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो निगम जुर्माना लगाएगा और जरूरत पड़ने पर होर्डिंग्स को हटाने का काम स्वयं करेगा।

अभियान की शुरुआत सेक्टर-22 की मोबाइल मार्केट से की जाएगी। इस मार्केट में अधिकतर दुकानों पर विदेशी कंपनियों, खासकर चीन की मोबाइल कंपनियों के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स नजर आते हैं। जबकि चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार, दुकानों के बोर्ड पर केवल दुकान का नाम होना चाहिए, किसी ब्रांड या कंपनी का नहीं।जो शोरूम या बूथ किसी ब्रांड के आधिकारिक स्टोर हैं और ब्रांड के नाम पर पंजीकृत हैं, उन्हें अपने ब्रांड के नाम का बोर्ड लगाने की अनुमति होगी।

पिछले नोटिस पर नहीं हुआ पालन…
नगर निगम ने 24 नवंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी कर उल्लंघनकर्ताओं को सभी अनधिकृत विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। अब निगम ने इस अभियान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

निगम ने कहा है कि अनधिकृत होर्डिंग्स न केवल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि शहर की सुंदरता को भी बिगाड़ रहे हैं। आयुक्त ने निर्देश दिया है कि चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर, 1954 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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