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हरियाणा TGT भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, HSSC पर सवाल

उत्तर कुंजी विवाद में हाईकोर्ट ने HSSC की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, ₹50,000 जुर्माना भी लगाया

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हरियाणा : में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती को लेकर चल रही प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए ₹50,000 का जुर्माना भी ठोका है। यह कार्रवाई कुछ उम्मीदवारों द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) पर सवाल उठाने के बाद की गई, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि अंतिम उत्तर कुंजी में कई उत्तर गलत हैं, जिससे उनकी मेरिट और चयन पर सीधा असर पड़ा है। कोर्ट ने इस संबंध में जब HSSC से आपत्तियों पर निपटान की मूल रिपोर्ट मांगी, तो आयोग केवल फोटो स्टेट कॉपी लेकर पेश हुआ, जिससे कोर्ट और अधिक नाराज हो गया।

कोर्ट ने कहा कि आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस तरह की लापरवाही दिखाए। कोर्ट ने HSSC की इस कार्यप्रणाली को ‘गंभीर लापरवाही’ करार दिया और साफ कहा कि पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी तत्काल रोक लगा दी है, जिससे फिलहाल TGT पदों पर होने वाली सभी नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया है। इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए जाने की संभावना है।

HSSC पर लगे जुर्माने को याचिकाकर्ताओं को देने का आदेश दिया गया है, ताकि उन्हें हुई मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रियाओं पर भी नजर रखी जा रही है।

इस पूरे प्रकरण ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि HSSC इस फैसले के खिलाफ क्या कदम उठाता है और आगे प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाएगा।

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