सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा - News On Radar India
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सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा

हाईकोर्ट का आदेश..

पगड़ी पहनने वाली महिलाओं को मिलेगी छूट, अन्य महिलाओं पर लागू होगा हेलमेट नियम…

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India helmet law चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा, हालांकि उन्हें केवल उस स्थिति में छूट दी जाएगी जब वे पगड़ी पहनती हों। इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया कि सिख महिलाएं, जो पगड़ी नहीं पहनतीं, उन्हें भी टू-व्हीलर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता होगी, और ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट सकती है।

यह आदेश उस याचिका के आधार पर आया था जिसमें यह मांग की गई थी कि सभी महिलाओं, विशेष रूप से उन सिख महिलाओं को जो पगड़ी नहीं पहनतीं, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता लागू की जाए। याचिका में एक दुर्घटना का उल्लेख किया गया था, जिसमें एक युवती की मौत एक हरियाणा रोडवेज बस से टकराने के कारण हुई थी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना भी अनिवार्य है। कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई और याचिका का निपटारा कर दिया।

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