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बिना सूचना खाते का हुआ बंद, योजना का लाभ नहीं मिला

कोटक बैंक की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग का फैसला

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चंडीगढ़ : कोटक बैंक द्वारा बिना सूचना खाता बंद करने के कारण इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 की महिला को पीएमएमवीवाई योजना के तहत 3 हजार रुपये का लाभ नहीं मिल सका। उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया है कि बैंक 1326 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए और महिला को 10 हजार रुपये मानसिक तनाव तथा कोर्ट खर्च के लिए दे।

महिला की शिकायत और बैंक का जवाब
पिंकी चौहान ने आयोग को बताया कि उसने फरवरी 2019 में इस योजना के तहत अपना खाता ऑनलाइन खुलवाया था। बैंक ने उसे बताया कि केवाईसी पूरी हो गई है और खाता चालू है। हालांकि, 5 अप्रैल 2020 को बिना सूचना के खाता बंद कर दिया गया। पिंकी ने कई बार अनुरोध किया कि उसका खाता दोबारा चालू किया जाए, लेकिन बैंक ने केवल 1326 रुपये लौटाने की बात कही।\

आयोग ने दिया न्याय
आयोग ने बैंक की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए कहा कि खाता बंद करते समय बची हुई राशि का भुगतान करना जरूरी था। इसके बाद आयोग ने महिला के हक में फैसला सुनाते हुए उसके पैसे रिफंड कराने और मुआवजे का आदेश दिया।

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