हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पंजाब के छह लाख पेंशनभोगियों को झटका, 15 साल तक होगी पेंशन से कटौती
पेंशन में 40 प्रतिशत कम्युटेशन पर ब्याज वसूली को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज की
पंजाब: पंजाब के छह लाख पेंशनभोगियों को झटका, 15 साल तक होगी पेंशन से कटौती
पंजाब के छह लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें कम्युटेड पेंशन की राशि की वसूली को चुनौती दी गई थी। यह राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मासिक पेंशन से 15 साल तक काटी जाती है। नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत कम्युटेड कर सकते हैं और यह राशि एकमुश्त दी जाती है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि इस राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान है, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से इस राशि की वसूली कर रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह राशि पेंशन से हर महीने काटी जाती है, जबकि इसे साढ़े 11 वर्षों में पूरी तरह से वसूल किया जाना चाहिए था।
हालांकि, पंजाब सरकार ने एक फॉर्मूला के तहत इस राशि पर ब्याज लगाकर उसे 15 साल तक वसूलने की प्रक्रिया अपनाई है। याचिकाओं में इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के मामलों में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है और याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पेंशनभोगियों के बीच मायूसी छा गई है, क्योंकि सरकार की वसूली नीति को लेकर विवाद बरकरार है।
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