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हाईकोर्ट का अनोखा आदेश: मालिक-किराएदार विवाद में सोने की कीमत बनी फैसले का आधार

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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में रेंट कंट्रोलर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने विवाद का समाधान करते हुए प्रॉपर्टी किराये पर लेने और विवाद के समय सोने की कीमत को आधार बनाया।
हाईकोर्ट ने मालिक-किराएदार विवाद का निपटारा करते हुए एक अनोखा निर्णय लिया, जिसमें किराए का निर्धारण सोने की कीमत के आधार पर किया गया। 1972 में सोने का दाम 202 रुपये प्रति तोला था, जबकि किराया 600 रुपये था। वहीं, 2023 में विवाद के समय सोने की कीमत 66,000 रुपये प्रति तोला थी और हाईकोर्ट ने किराया 1,90,000 रुपये निर्धारित किया है।
याचिकाकर्ता संजय बंसल ने मेसर्स मेलोडी हाउस और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 17-डी में एससीओ संख्या 92, 93 और 94 के भूतल के 435 वर्ग फुट क्षेत्र से किरायेदारों को बेदखल करने की मांग की थी। किराया नियंत्रक ने 24 अप्रैल, 2023 को इस याचिका को मंजूरी दी थी, जिसके बाद किरायेदारों ने अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की।
याचिकाकर्ता ने 2.5 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए की मांग की, जबकि अपीलीय प्राधिकरण ने 70,000 रुपये प्रति माह का किराया तय किया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने 435 वर्ग फुट के क्षेत्र का किराया 1,90,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 1972 में सोने की कीमत 202 रुपये/10 ग्राम (24 कैरेट) थी, जो 2023 में 326 गुना बढ़कर 66,000 रुपये/10 ग्राम (24 कैरेट) हो गई। इसके अनुसार, यदि 1972 में किराया 600 रुपये था, तो 2023 में यह 1,96,000 रुपये (326×600) होना चाहिए।

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