आप विधायक मनजिंदर लालपुरा दोषी करार - News On Radar India

आप विधायक मनजिंदर लालपुरा दोषी करार

12 साल पुराने छेड़छाड़ केस में फैसला....

154

खडूर साहिब (पंजाब): 12 साल पुराने बहुचर्चित छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में बुधवार को खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत सभी 12 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाते ही सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। अब सजा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा।

यह मामला 4 मार्च 2013 का है, जब श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में अनुसूचित जाति की एक लड़की अपने पिता, जो पूर्व सैनिक हैं, और परिवार के साथ गई थी। वहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। आरोपियों में उस समय साहबा नाम से पहचाने जाने वाले मनजिंदर सिंह लालपुरा का नाम भी शामिल था। पुलिस पार्टी पर भी आरोप लगा कि उसने मौके पर पहुंचकर पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की।

इस घटना का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में मीडिया में वायरल हो गया। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा दी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था। उसी आधार पर थाना सिटी तरनतारन में मुकदमा दर्ज हुआ और कई पुलिसकर्मी भी आरोपियों की सूची में शामिल किए गए।

मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलती रही और 8 सितंबर 2025 को अंतिम बहस पूरी हुई। इसके बाद अदालत ने 10 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की। बुधवार को जैसे ही अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया, कचहरी परिसर पुलिस छावनी में बदल गया। विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत सभी दोषियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। अब 12 सितंबर को अदालत सजा का ऐलान करेगी।

Advertisements
You might also like

Comments are closed.

Join WhatsApp Group