पंजाब: वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वालों के लिए सख्त आदेश जारी - News On Radar India

पंजाब: वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वालों के लिए सख्त आदेश जारी

प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश जारी

329

मानसा (पंजाब): पंजाब के जिला मानसा में वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने वालों के लिए प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट निरमल उसेपचैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं।

 

दुर्घटनाओं और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कदम
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अवैध नंबर प्लेट्स की बिक्री और उनके दुरुपयोग को रोकना है। कई मामलों में अवैध नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल चोरी और अपराधों में किया जाता है, जिसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत और प्रमाणित दुकानों से ही नंबर प्लेट की बिक्री
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वही दुकानदार नंबर प्लेट तैयार करेंगे जो सरकार द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत हैं। ऐसा करने से अवैध दुकानों और बिना लाइसेंस वाले निर्माताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
जिन दुकानदारों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत भारी जुर्माना और दुकान बंद करने की संभावना भी हो सकती है।
यह आदेश सभी दुकानदारों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे वाहन सुरक्षा में सुधार होगा और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

Advertisements
You might also like

Comments are closed.

Join WhatsApp Group