हेमकुंड हादसा: 7 दोस्तों की मौत पर मुआवजा
चंडीगढ़ MACT ने 4.20 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया, ट्राइसिटी के युवकों की दुर्घटना में गई थी जान।…..
चंडीगढ़ : मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल (MACT) ने हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मारे गए ट्राइसिटी के 7 युवकों के परिजनों को 4.20 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह हादसा साल 2022 में उस समय हुआ था, जब ये सभी युवक उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा पर जा रहे थे। दुर्घटना में इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
हादसा तब हुआ जब इन युवाओं की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे की वजह चालक की लापरवाही और वाहन की खराब हालत मानी गई थी। पीड़ित परिवारों ने अदालत में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की थी, जिस पर अब ट्रिब्यूनल ने उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने मुआवजे की राशि निर्धारित करते हुए वाहन मालिक और बीमा कंपनी को यह राशि संयुक्त रूप से अदा करने का आदेश दिया है।
मृतकों में शामिल सभी युवक मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ से थे और गहरे दोस्त थे। इस हादसे से न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे ट्राइसिटी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन युवाओं की असमय मौत से उनके परिवारों को जो भावनात्मक और आर्थिक क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो संभव नहीं, लेकिन मुआवजा कुछ राहत अवश्य देगा।
पीड़ित परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है, हालांकि उनका कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकता। कोर्ट के फैसले को अन्य मामलों के लिए मिसाल माना जा रहा है, जहां ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं में न्याय की गुहार लगाई जाती है।
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