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हाईकोर्ट का आदेश: बच्चों के लिए सेना के ट्रक नहीं, स्कूल बस हो इस्तेमाल

हाईकोर्ट ने कहा—बच्चों के लिए मानक सुरक्षा वाली बसें हों.....

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, सेना के ट्रक, स्कूल बस, बच्चों की सुरक्षा, CBSE दिशानिर्देश, केंद्र सरकार, जनहित याचिका, आर्मी स्कूल, सुरक्षा मानक, स्कूल ट्रांसपोर्टचंडीगढ़ — पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए सेना के ट्रकों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि ये वाहन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े सभी स्कूलों में मानक सुरक्षा वाली स्कूल बसों की व्यवस्था की जाए।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीएसई द्वारा 23 फरवरी 2017 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल बसों/ट्रकों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे या नए वाहन लाए जाएंगे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बदलाव फेज-वाइज हो सकता है, लेकिन इसे जल्द पूरा किया जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने दलील दी कि ये ट्रक अधिकतर सरहदी इलाकों में तैनात रहते हैं और उसी हिसाब से बनाए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों को समझते हैं, लेकिन स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

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