मानहानि केस में सीएम भगवंत मान को हाईकोर्ट से राहत
हाईकोर्ट ने मानसा कोर्ट में व्यक्तिगत परीक्षण अर्जी दायर करने की छूट दी....
चंडीगढ़ — पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने मानसा कोर्ट में व्यक्तिगत परीक्षण की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी और मजिस्ट्रेट कोर्ट को इस पर विचार करने का आदेश दिया।
मामला 2 अगस्त 2025 के मानसा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अब भगवंत मान की कोई छूट याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी और 18 अगस्त को पेश न होने पर उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।
पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद यह मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि उस समय संगरूर के सांसद रहे मान ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसों और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पद के लालच में पार्टी बदली।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और मानशाहिया को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने मान की पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया था।
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