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पंजाब नगर निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 दिनों में अधिसूचना और आठ सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करें

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पंजाब : पंजाब के नगर निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में अधिसूचना जारी करने और आठ सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

पंजाब के नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने और अगले आठ सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का पहले का आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।

अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई और 50 हजार रुपये जुर्माने की चेतावनी दी थी।

बेअंत सिंह की जनहित याचिका

मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले समाप्त हो चुका है, जिससे विकास कार्यों में रुकावट आई है।

कुछ नगर परिषदों का कार्यकाल दो साल से भी अधिक समय पहले खत्म हो चुका है।

चुनाव का महत्व

नगर निकाय चुनाव लंबे समय से लटक रहे थे, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

राज्य सरकार की जवाबदेही
राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है, और अगर वह निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं करती है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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