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जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, डीएसपी और उनके सहयोगी को बिना सुनवाई बर्खास्त

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और उनके सहयोगी प्रदीप शर्मा को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ ट्रायल जरूरी नहीं है। ऐसे व्यवहार के वीडियो मौजूद हैं। उधर, सजा सुनने के बाद सेखों ने कोर्ट में ही ‘न्यायिक गुंडागर्दी मुर्दाबाद’ के नारे लगाए।

15 फरवरी को हाईकोर्ट में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद  डीएसपी बलविंदर सेखों और उनके सहयोगी ने पत्रकार वार्ता कर जजों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसका एक वीडियो भी उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। हाईकोर्ट ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए 20 फरवरी को दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था.

वारंट जारी होते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और उनके कानूनी सहयोगी प्रदीप शर्मा को वीडियो अपलोड करने के मामले में अवमानना ​​कार्यवाही के तहत पेश किया गया। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने इन वीडियो को लेकर उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही की सुनवाई शुरू की थी.

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