चंडीगढ़ में बाइक कैब के लिए गाइडलाइन
पैनिक बटन, लाइव ट्रैकिंग अनिवार्य; चाइल्ड लॉक पर रोक, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई तय…..
Chandigarh : चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में संचालित हो रही बाइक-टैक्सी सेवाओं (Bike Cabs) को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सेवा संचालन को अधिक पारदर्शी बनाना है। अब सभी बाइक-टैक्सी सेवाओं में पैनिक बटन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही चाइल्ड लॉक के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन दबाकर तत्काल मदद प्राप्त कर सकेंगे। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से न सिर्फ प्रशासन बल्कि यात्रियों के परिवारजन भी यात्रा की निगरानी कर सकेंगे।
इसके अलावा, गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि बाइक कैब सेवा देने वाले सभी ड्राइवरों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट पहनना और यात्री को भी हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही गाड़ी की फिटनेस और बीमा संबंधित कागजात भी अपडेट होने चाहिए।
चाइल्ड लॉक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वाहन के भीतर किसी यात्री को जबरदस्ती रोक न सके। यह प्रतिबंध चार पहिया कैब्स पर भी पहले से लागू है, लेकिन अब इसे दोपहिया वाहनों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई बाइक कैब सेवा प्रदाता या ड्राइवर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन से लेकर सेवा पर प्रतिबंध तक शामिल हो सकता है।
बाइक-टैक्सी सेवाएं पिछले कुछ वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुई हैं, खासकर युवाओं और छात्रों के बीच। इन नई गाइडलाइनों से न केवल सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सेवा की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
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