चंडीगढ़ में प्रोबेशन वेतन नियम हुआ रद्द
CAT के आदेश से कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन व सभी भत्ते
चंडीगढ़ : प्रशासन में प्रोबेशन अवधि के दौरान कर्मचारियों को कम वेतन देने की प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। यह फैसला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने सुनाया है, जिसके बाद 15 कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान पूरा वेतन और भत्ते दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत प्रोबेशन पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह दलील दी थी कि उनके द्वारा पूर्णकालिक और नियमित कर्मचारियों के समान कार्य किया जा रहा है, फिर भी उन्हें वेतन और भत्तों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि प्रोबेशन एक सेवा प्रक्रिया है, वेतन में कटौती का कोई औचित्य नहीं है। CAT ने उनकी दलीलों को मानते हुए यह व्यवस्था दी कि यदि कर्मचारी चयन प्रक्रिया से सफल होकर नियुक्त हुआ है और वह पूर्णकालिक कार्य कर रहा है, तो उसे भी उसी प्रकार का वेतन मिलना चाहिए जैसा कि नियमित कर्मचारी को मिलता है।
CAT ने अपने आदेश में कहा कि प्रोबेशन पर होने का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को कम वेतन दिया जाए। यदि वह कार्य का बोझ समान रूप से उठा रहा है, तो उसे सभी लाभ भी समान रूप से मिलने चाहिए। यह आदेश न केवल 15 याचिकाकर्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में नियुक्त होने वाले सभी प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।
कर्मचारियों ने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चंडीगढ़ प्रशासन अब इस फैसले को जल्द लागू करेगा और बकाया वेतन व भत्तों का भुगतान करेगा। कर्मचारी संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह श्रमिक हितों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अभी तक इस आदेश पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पर अमल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
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