कैनाडाई मां कैमिला विलास पंजाबी पति द्वारा अपहृत पुत्र को ढुंढते हुये पहुंची पंजाब - News On Radar India

कैनाडाई मां कैमिला विलास पंजाबी पति द्वारा अपहृत पुत्र को ढुंढते हुये पहुंची पंजाब

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मोहाली: एक कैनाडाई मां कैमिला विलास अपने 5 साल के बेटे की तलाश में पंजाब पहुंची हैं। उसका पति भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक है। पति और पत्नी के बीच तलाक का मामला कैनाडाई अदालत में चल रहा है।

आज मोहाली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कैमिला ने बताया,  “टोरांटो की न्यू मार्केट कोर्ट हाउस ने 8 अगस्त, 2024 को उसके पति को वेलेंटिनो के साथ अदालत में पेश होने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन उसने आपना घर और कंपनी केवल एक डॉलर में बेच दी और उसके बेटे का अपहरण करके भारत आ गया।”

कैमिला ने आगे कहा कि कपिल सूनक़, पंजाब के कसबा खरड में एक घर खरीदकर रहने लग गया, पर कैनेडीयन अदालत के जज डौरियो ने उसके पति के 1 अक्टूबर, 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये और उसी दिन इंटरपोल ने सदस्य देशों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू की।

कैमिला के उच्च न्यायालय में बकील अभिनव सूद ने बताया  कपिल, भारत में 90-90 दिनों के अंतराल के साथ, वह 6 माह से अधिक नहीं रह सकता, लेकिन कनाडाई नागरिक बिना वीजा के 70 देशों  में  बिना वीजा से प्रवेश कर सकता है, जिसे वीजा आन अराईवल कहते हैं। बकील सूद ने संदेह व्यक्त किया कि वह भारत छोड़ कर दूसरे देश में जा सकता है।

कैमिला ने कहा कि उसके पति के पहले दो विवाह भारतीय लड़कियों के साथ थे और वह कपिल की तीसरी पत्नी है, जिसे वह मैट्रीमोनियल   वेबसाइट पर  शादी का वायदा करके  कनाडा लाया और शादी की। उसने कहा उसका  पति  निर्मम स्वभाव का मालिक है। वह उस के साथ पिटाई करता था और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है।

कैमिला के अनुसार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सरकार और कपिल को नोटिस जारी करने के बाद वह अपने वकील अभिनव सूद के साथ डीएसपी खरड़ के साथ मुलाकात की पर पुलिस की कारवाई से पहले ही कपिल अपने रिषतेदारों के पास पानीपत दौड गया।

कैमिला ने कहा कि वह पानीपत भी गई और प्रशासन से भी मिली। बाल कल्याण परिषद (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) और पुलिस ने उसके पति को निर्देश दिया कि वह 17-02-2025 को वह कमेटी के अधिकारियों के साथ उच्च न्यायालय में पेश हो।

कैमिला ने रोते हुए पंजाब और हरियाणा सरकारों से अपील की कि उसके पति कपिल सूनक को भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने से रोका जाए और असके बच्चे का बचाव किया जाए। इसी बीच कैमिला ने उच्च न्यायालय में अपने मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।

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