वाशिंगटन: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को न्यायधीश जुआन मर्चन ने ट्रंप के हश मनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप के वकील के द्वारा पेश किए गए तर्कों में कोई नया पहलू नहीं था, और ये अधिकांशतः पुराने तर्कों की पुनरावृत्ति थे।
न्यायाधीश मर्चन ने स्पष्ट किया कि ट्रंप की सजा 10 जनवरी 2025 को उनके शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद सुनाई जाएगी। ट्रंप के वकील ने यह तर्क दिया था कि उनकी चुनावी जीत के बाद यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश ने सजा के दौरान ट्रंप को व्यक्तिगत या ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प भी दिया और यह कहा कि वह ट्रंप को जेल भेजने का इरादा नहीं रखते हैं।
ट्रंप को 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख मामला पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 2016 के चुनाव से पहले चुप रहने के लिए पैसे देने का था। हालांकि, ट्रंप को जेल जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद अभियोजन से छूट मिल जाएगी।
Comments are closed.