सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा
आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में MHA का बड़ा कदम...
अमृतसर : भारत सरकार ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) संगठन पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इस संगठन को राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध की मंजूरी दी। SFJ पर पहले से ही आतंकवाद को बढ़ावा देने और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार, SFJ ने लगातार भारत की अखंडता और सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास किया है। यह संगठन खालिस्तान समर्थक विचारधारा को बढ़ावा देता है और युवाओं को उकसाने के लिए विदेशी फंडिंग का उपयोग करता है। जस्टिस अनूप ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि SFJ भारत में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
इस संगठन पर पहली बार 2019 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। तब से SFJ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने इसे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल और विदेशों में स्थित अपने नेटवर्क का दुरुपयोग करने वाला संगठन बताया है।
SFJ ने ऑनलाइन माध्यमों से भारत में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की है। संगठन पर देश के खिलाफ विद्रोह फैलाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के आरोप भी लगे हैं। MHA ने बताया कि SFJ का प्रमुख लक्ष्य खालिस्तान का निर्माण करना है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध से SFJ की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि SFJ से जुड़े अन्य लोगों और उनके समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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