News around you

बरेली में युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद, तीन साल बाद आया फैसला

बरेली में तीन साल बाद युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी हरेंद्र उर्फ पाली को उम्रकैद की सजा सुनाई, शस्त्र अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया गया।

84

बरेली: बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई भारत की हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी हरेंद्र उर्फ पाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया गया है।

बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी हरेंद्र उर्फ पाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पचपेड़ा गांव निवासी चंद्रपाल ने 23 अप्रैल 2021 को बहेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पड़ोस के गांव डूंगर प्रसाद की बेटी की शादी में उनका परिवार भी शामिल हुआ था।

शादी से लौटते समय उनका बेटा भारत और नरेंद्र दावत खाकर घर लौट रहे थे, तभी पड़ोस के गांव खुटिया निवासी हरेंद्र उर्फ पाली ने भारत को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने हरेंद्र पाली को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


Discover more from News On Radar India

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

You might also like

Comments are closed.