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चेक क्लियरेंस में बड़ा बदलाव! अब 3 घंटे में मिल जाएगा रिजल्ट

RBI अक्टूबर 2025 से लागू करेगा नया नियम, जनवरी 2026 से हर चेक का स्टेटस 3 घंटे में मिलेगा…

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चेक क्लियरेंस नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। फिलहाल जहां चेक क्लियर होने में T+1 या T+2 दिन का समय लगता है, वहीं अक्टूबर 2025 से यह समय घटाकर महज एक दिन कर दिया जाएगा। इसके बाद जनवरी 2026 से हर चेक का स्टेटस सिर्फ 3 घंटे में कन्फर्म हो जाएगा।

अभी कैसे क्लियर होते हैं चेक?

वर्तमान में देश में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) लागू है, जिसके तहत चेक बैच मोड में प्रोसेस होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आज चेक जमा किया गया तो अगले 1 या 2 कार्यदिवस (T+1 या T+2) में उसका निपटारा होता है।

नया नियम कब से लागू होगा?

अक्टूबर 2025 से: चेक क्लियरेंस एक ही दिन में पूरा हो जाएगा।

3 जनवरी 2026 से: हर चेक जमा होने के 3 घंटे के भीतर बैंक को बताना होगा कि चेक पास हुआ है या रिजेक्ट।

उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक सुबह 11 से 12 बजे के बीच चेक जमा करता है, तो अधिकतम दोपहर 3 बजे तक बैंक को उसका स्टेटस कन्फर्म करना होगा।

चेक का उपयोग कौन करता है?

आज के डिजिटल जमाने में जहां UPI और नेट बैंकिंग तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, वहीं बड़ी रकम के लेन-देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन और सरकारी संस्थाओं में अब भी चेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।

चेक उपयोग के फायदे

बड़े ट्रांजैक्शन में सुरक्षित विकल्प

लिखित प्रूफ उपलब्ध रहता है

बिजनेस और कॉरपोरेट सेक्टर में भरोसेमंद पेमेंट मोड

कब बचें चेक से?

छोटी रकम या तुरंत पेमेंट की जरूरत होने पर चेक का उपयोग न करना ही बेहतर है। ऐसे मामलों में UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग ज्यादा सुविधाजनक रहते हैं।

नए नियमों के साथ, चेक पेमेंट और भी तेज़ और भरोसेमंद हो जाएंगे, जिससे लाखों ग्राहकों और व्यवसायियों को राहत मिलेगी।

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