Renukaswamy Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दर्शन की जमानत रद्द की, हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
नई दिल्ली : Renukaswamy हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां हैं और यह एक यांत्रिक प्रक्रिया जैसा प्रतीत होता है।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय सभी तथ्यों और फोरेंसिक साक्ष्यों की अनदेखी की। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ही ऐसा मंच है जो इस तरह के गंभीर आपराधिक मामलों की ठीक से सुनवाई कर सकती है।
कर्नाटक सरकार की अपील पर सुनवाई: यह फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें दर्शन और सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा को जमानत दी गई थी।
क्या है मामला ?: दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य पर 33 वर्षीय फैन रेणुकास्वामी को अपहरण, प्रताड़ना और हत्या करने का आरोप है। आरोपों के अनुसार, पीड़ित ने कथित तौर पर पवित्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसके बाद जून 2024 में उसे तीन दिन तक एक शेड में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2025 को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए थे। अब जमानत रद्द होने के बाद, पुलिस द्वारा दर्शन की दोबारा गिरफ्तारी की जा सकती है।
Comments are closed.