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FIR के बिना जांच अब पूरी तरह बंद

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में FIR के बिना जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, डीजीपी ने दाखिल किए हलफनामे…..

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चंडीगढ़ : पंजाब, हरियाणा में अब किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज किए बिना जांच नहीं की जा सकेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले की जांच तभी शुरू की जा सकती है जब संबंधित थाने में विधिवत एफआईआर दर्ज की गई हो।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए बिना प्राथमिक जांच शुरू करना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि यह आरोपी के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। न्यायालय ने तीनों राज्यों—पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। अब तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने हलफनामा दाखिल कर सूचित किया है कि अब से एफआईआर के बिना कोई भी जांच शुरू नहीं की जाएगी और पुलिस पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

इससे पहले कई मामलों में देखा गया था कि पुलिस बिना एफआईआर के ही किसी व्यक्ति से पूछताछ या जांच शुरू कर देती थी, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न होते थे और व्यक्ति विशेष को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी। कोर्ट ने कहा कि यह प्रैक्टिस कानून और संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

हाईकोर्ट का यह आदेश नागरिकों के लिए राहत भरा है क्योंकि इससे उनके अधिकारों की रक्षा होगी और पुलिस मनमानी पर अंकुश लगेगा। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस विभाग को अब अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा और हर जांच कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही की जानी चाहिए।

इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी भी डीजीपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है, ताकि निचले स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या पुराने तौर-तरीकों का इस्तेमाल न हो सके। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा और पूरे देश के पुलिस तंत्र को दिशा दिखाएगा।

 

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