दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या को दी राहत, 72 घंटे में हटेगा AI कंटेंट
अदालत ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को दिए निर्देश, फेक AI वीडियो-फोटो पर तुरंत रोक लगाने का आदेश…
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या के पक्ष में अहम आदेश सुनाया है। अदालत ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि 72 घंटे के भीतर उनसे जुड़े सभी फेक AI-जनरेटेड कंटेंट को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना सहमति किसी की छवि का इस्तेमाल करना न सिर्फ निजता का उल्लंघन है बल्कि यह आईटी कानून और कॉपीराइट नियमों का भी उल्लंघन है।
यह मामला तब सामने आया जब ऐश्वर्या से जुड़ी कुछ फर्जी वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन तेजी से वायरल होने लगीं। अभिनेत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग की।
कोर्ट ने इंटरनेट कंपनियों को स्पष्ट किया है कि इस तरह का AI-जनरेटेड या मॉर्फ्ड कंटेंट तुरंत ब्लॉक किया जाए और भविष्य में भी सख्त निगरानी रखी जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला डिजिटल प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा कदम है और इससे सेलेब्रिटीज़ के साथ-साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी।
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