Chandigarh News: महिला ने फाइव स्टार होटल बुकिंग के लिए लिया पैकेज, कंपनी को बहाना बनाकर इन्कार करने पर 1.26 लाख रुपये हर्जाना देना होगा
पंचकूला। अनुपमा गर्ग ने पैनोरमिक हॉलीडेज लिमिटेड से देश और विदेश के किसी भी फाइव स्टार होटल में बुकिंग के लिए 2.20 लाख रुपये का पैकेज खरीदा था। लेकिन जब भी उन्होंने होटल बुकिंग का अनुरोध किया, कंपनी ने पीक सीजन का बहाना बनाकर इसे अस्वीकार कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने पैनोरमिक हॉलीडेज को सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए 1.26 लाख रुपये हर्जाना लौटाने का आदेश दिया है।
अनुपमा गर्ग, जो अमरावती एन्क्लेव, पंचकूला की निवासी हैं, ने आयोग को बताया कि दिसंबर 2017 में पैनोरमिक हॉलीडेज लिमिटेड की ओर से उन्हें एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने फाइव स्टार होटल में छह रातों और सात दिनों का गिफ्ट वाउचर जीता है। वाउचर प्राप्त करने के लिए उन्हें सेक्टर 35-सी स्थित कंपनी के कार्यालय जाने को कहा गया। वहां पहुंचने पर उन्हें भारत और विदेश के किसी भी फाइव स्टार होटल में मुफ्त में ठहरने के लिए एक सदस्यता पैकेज की पेशकश की गई।
अनुपमा ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें बहलाकर 2.20 लाख रुपये का फ्लेक्स मैजिक पैकेज खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। सदस्यता फॉर्म भरने के लिए उन्होंने 27,750 रुपये का भुगतान किया, और बाकी की राशि 5500 रुपये की मासिक ईएमआई के रूप में चुकानी थी।
दिसंबर 2017 में अनुपमा ने उदयपुर में चार दिन के लिए होटल बुकिंग की मांग की, लेकिन कंपनी ने व्यस्तता का बहाना बनाकर अनुरोध अस्वीकार कर दिया। जनवरी 2018 में उन्होंने मनाली में होटल बुकिंग की भी मांग की, जिसे फिर से पीक सीजन का हवाला देकर खारिज कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कुल 1.26 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन सुविधाएं प्राप्त नहीं हुईं।
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने पैनोरमिक हॉलीडेज लिमिटेड को अनुपमा गर्ग को हर्जाना के रूप में 1.26 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया।
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