पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अश्वनी शर्मा की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार ने जो विवाद खड़ा किया है….
चंडीगढ़ (हरमिंदर नागपाल ): यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने की है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के तहत सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी हैं।
जजों की नियुक्ति के लिए एक तय प्रक्रिया है जिसे 'मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर' (MOP) कहा जाता है। इस नियुक्ति से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। सभी तय प्रक्रियाओं और ज़रूरी प्रोटोकॉल का पालन किया…