Income Tax Act 2025: नया कानून आया, जानिए कैसे बदल जाएगा आपका कर सिस्टम
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर अधिनियम....
नई दिल्ली :- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा और 1 अप्रैल 2026 से देश में लागू होगा। नया अधिनियम कर कानून की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाएगा, जिससे जटिल प्रावधानों को समझना आसान होगा।
आयकर विभाग ने बताया कि अधिनियम 21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। यह ऐतिहासिक सुधार एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल कर व्यवस्था की शुरुआत करेगा।
मुख्य बदलाव:
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कोई नई कर दर लागू नहीं, केवल भाषा और संरचना को सरल बनाया गया।
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धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 की गई, अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23।
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शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख, 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल।
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टीडीएस, छूट और अन्य अनुपालनों को सुव्यवस्थित किया गया।
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देर से दाखिल किए गए रिटर्न पर बिना किसी दंड के रिफंड का दावा संभव।
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‘कर वर्ष’ जैसे पुराने जटिल शब्दों को सरल किया गया।
संशोधन प्रक्रिया:
फरवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल लोकसभा में पेश किया। प्रवर समिति की सिफारिशों के बाद संशोधित बिल 8 अगस्त को पेश किया गया और ध्वनिमत से पारित हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राज्यसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
विशेष टिप्पणियाँ:
नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला के अनुसार, यह विधेयक करदाता-उन्मुख दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, विलंबित रिटर्न पर रिफंड सक्षम करता है और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगा। डिजिटल स्पेस में तलाशी और जब्ती से संबंधित विवादास्पद प्रावधानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
नए आयकर कानून से करदाता अब जटिल प्रावधानों को आसानी से समझ सकेंगे और अनुपालन में सुविधा होगी।
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