30 दिन की गिरफ्तारी पर पद से हटाए जा सकेंगे PM, CM और मंत्री
लोकसभा में लाया जाएगा नया बिल….
नई दिल्ली : लोकसभा में एक बड़ा और ऐतिहासिक बिल लाने की तैयारी चल रही है। इस बिल के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में या जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से हटाना अनिवार्य होगा।
वर्तमान में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई मंत्री या उच्च पदाधिकारी लंबे समय तक गिरफ्तार रहे तो उसकी पदस्थिति पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस नए बिल के लागू होने पर कानूनी रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी संवैधानिक पद पर रहते हुए जेल में न रहे।
कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग भी संभव है और सरकार को इसकी शर्तों को साफ-साफ परिभाषित करना चाहिए।
यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
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