मजीठिया को नहीं मिली राहत: मोहाली कोर्ट ने 600 पेज की याचिका खारिज की, SAD नेता रहेंगे जेल में
आय से अधिक संपत्ति मामले में अब हाईकोर्ट जाएंगे मजीठिया....
मोहाली (पंजाब) — शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब है कि मजीठिया को अभी जेल में ही रहना होगा।
यह मामला आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़ा है। मजीठिया की ओर से अदालत में 600 पन्नों की बेल एप्लिकेशन दायर की गई थी, जिस पर महीनों से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट इस याचिका पर पहले भी कई बार फैसला सुरक्षित रख चुकी थी, लेकिन अब जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
अदालत की सुनवाई और दलीलें
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और मजीठिया के वकील अदालत में उपस्थित रहे। सरकारी पक्ष ने बताया कि याचिका में उठाए गए हर बिंदु का जवाब अदालत में दिया गया। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अभी भी जांच लंबित है, और जमानत से जांच पर असर पड़ सकता है।
सरकारी पक्ष ने सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला भी दिया। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद मजीठिया को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
गनीव कौर की याचिका
उधर, मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की है। यह नोटिस 10 अगस्त 2025 को भेजा गया था, जिसमें उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं।
पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि गनीव कौर इस मामले में दोषी नहीं हैं, लेकिन उन्हें गवाह के तौर पर पेश होने का नोटिस दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस याचिका पर जवाब तलब किया है।
Comments are closed.