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फरीदकोट राजा की संपत्ति पर नया दावा!

राजा हरिंदर सिंह की संपत्ति पर विवाद बढ़ा……

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फरीदकोट : के अंतिम राजा हरिंदर सिंह बराड़ की संपत्ति पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राजा की 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को लेकर दिल्ली के कारोबारी सरदार गुरप्रीत सिंह सहित 10 लोगों ने चंडीगढ़ जिला अदालत में एक याचिका दायर की है। इन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे राजा की बेटी राजकुमारी महीप इंदर कौर के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। याचिका में यह मांग की गई है कि राजा की वसीयत के आधार पर इन 10 लोगों को संपत्ति में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाए। इस मामले ने न केवल फरीदकोट के इतिहास को एक नया मोड़ दिया है, बल्कि अब यह अदालत के सामने एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है।

राजा हरिंदर सिंह बराड़ के निधन के बाद उनकी संपत्ति के मामले में कई विवाद सामने आए हैं। हालांकि, अब तक इस संपत्ति का वितरण उनके परिवार के सदस्यों के बीच हो रहा था, लेकिन अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें यह संपत्ति उनकी कानूनी हकदारी के रूप में मिलनी चाहिए, क्योंकि वे राजकुमारी महीप इंदर कौर के वैध उत्तराधिकारी हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राजा की वसीयत में कुछ खामियां हैं, जिन्हें सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

इस मामले ने फरीदकोट के राजपरिवार और उसकी संपत्ति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। राजकुमारी महीप इंदर कौर के परिवार के सदस्य इस मामले को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं और इसके खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस विवाद के बढ़ने के साथ ही फरीदकोट के लोग भी इस मामले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटना है, जो राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक नया आयाम जोड़ सकती है।

फरीदकोट के राजा की संपत्ति के इस विवाद ने यह सवाल भी उठाया है कि भारत के पुराने राजपरिवारों की संपत्तियों का वितरण किस तरह से किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब वसीयत के मामले में खामियां पाई जाती हैं। इस मामले की सुनवाई चंडीगढ़ जिला अदालत में हो रही है और इसके परिणाम भारत में राजसी संपत्तियों को लेकर एक नई कानूनी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। इस समय इस केस में फैसला आना बाकी है, लेकिन इसका असर निश्चित रूप से राजपरिवारों की संपत्ति और उनके कानूनी अधिकारों पर पड़ेगा।

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