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पंजाब में फायर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम

ग्रामीण इलाकों में भी फायर टैक्स लागू, तीन श्रेणियों में बंटे भवन

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Punjab : पंजाब सरकार ने राज्य में आग से सुरक्षा के लिए पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फायर टैक्स और फीस वसूली जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक, यह टैक्स सरकारी, व्यावसायिक और रिहायशी भवनों पर लागू होगा। म्युनिसिपल सीमा से बाहर भी फीस वसूली जा सकेगी।

भवनों को हाई, मीडियम और लो-रिस्क श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हाई-रिस्क श्रेणी के भवनों को ज्यादा एनओसी फीस और जुर्माना भरना होगा, जबकि मीडियम और लो-रिस्क भवनों पर कम फीस लागू होगी। तीन साल के लिए फायर एनओसी जारी करने का प्रावधान भवन मालिकों के लिए राहत है।

फायर टैक्स और नई सुविधाएं
इस एक्ट में फायर टैक्स पर सेस लगाने का प्रावधान है। आग से बचाव और नियंत्रण के लिए विभाग अब उपयोगकर्ता शुल्क वसूल सकता है। फायर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल अपनाया जाएगा।

अधिकारियों को मिली नई शक्तियां
फायर विभाग के अधिकारियों को भवन निरीक्षण और अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। इमरजेंसी के दौरान बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा की स्थापना भी होगी, जिसका नेतृत्व स्थानीय निकाय निदेशक करेंगे।

विशेष प्रावधान
व्यावसायिक भवनों के लिए संपत्ति बीमा योजना।
फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन।
फायर हाइड्रेंट और सुरक्षा उपकरणों की स्थापना।
एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

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