55 दिन से पड़ा शव, कोर्ट ने अंतिम संस्कार का आदेश; HC ने कहा- परिवार न करे तो पुलिस करे दाह संस्कार
कोर्ट ने 55 दिन से पड़े शव के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस को आदेश दिया, परिवार पर भी चेतावनी
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक विचलित करने वाले मामले में आदेश दिया है कि 55 दिन से पड़ा शव अब अंतिम संस्कार के लिए दाह संस्कार किया जाए। यह मामला एक परिवार द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करने के कारण अदालत में आया था। अदालत ने कहा कि अगर परिवार शव का अंतिम संस्कार नहीं करता है, तो पुलिस को इसे करना होगा। मामला यह था कि एक व्यक्ति का निधन होने के बाद परिवार ने शव को घर में रखा था और वे अंतिम संस्कार के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे। शव के इस लंबी अवधि तक पड़े रहने के कारण स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही थी। इस पर अदालत ने परिवार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शव का अपमान नहीं किया जा सकता है और इसे तुरंत नष्ट किया जाए।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शव के दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि परिवार इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो पुलिस को शव का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शव को उचित तरीके से जलाया जाए और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाए।
परिवार का कहना था कि वे अपने परिजनों की मौत के बाद मानसिक रूप से बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं और इस कारण से अंतिम संस्कार में देरी हो रही है। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि कानून और समाज की व्यवस्था के लिए शव का उचित तरीके से निपटान आवश्यक है। यह मामला राजस्थान के सामाजिक और कानूनी पहलुओं को उजागर करता है, जहां शव के प्रति संवेदनशीलता और पारंपरिक मान्यताएं कभी-कभी कानून के खिलाफ जाती हैं।
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