CBDT: सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्तूबर की गई
सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। रविवार को जारी किए गए एक परिपत्र (सं. 10/2024, संदर्भ 225/205/2024-आईटीए-II) के अनुसार, अब करदाता इन रिपोर्टों को 30 सितंबर के बजाय 7 अक्तूबर तक दाखिल कर सकते हैं।
यह निर्णय उन करदाताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना कर रहे थे। सीबीडीटी ने इस बात पर जोर दिया है कि करदाता इस विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाकर अपनी रिपोर्ट समय पर जमा करें।
सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग चुनौतियों को ध्यान में रखा
सर्कुलर के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा उठाया गया यह निर्णय करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा आवश्यक रिपोर्टों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कई व्यक्तियों और संगठनों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मूल समय सीमा को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
सीबीडीटी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे करदाता अनावश्यक दबाव या दंड का सामना किए बिना अपनी रिपोर्ट समय पर जमा कर सकें।
सीबीडीटी का निर्णय: ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा का विस्तार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विस्तार आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) के तहत कवर किए गए करदाताओं पर लागू होता है, जो विशिष्ट श्रेणियों के उन करदाताओं का संदर्भ देता है, जिन्हें मूल्यांकन वर्ष के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इस निर्णय से प्रभावित करदाता अब अतिरिक्त समय के साथ अपनी ऑडिट रिपोर्ट को समय पर दाखिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें बिना किसी तनाव या दंड के नियमों का पालन करने का अवसर मिलेगा।
करदाताओं के लिए राहत: ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ी
सीबीडीटी द्वारा ऑडिट दाखिल करने की अंतिम तिथि के बढ़ने से करदाताओं को अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे करदाता बिना किसी अनावश्यक दबाव या दंड का सामना किए नियमों का पालन कर सकेंगे।
सीबीडीटी ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का अधिकतम लाभ उठाएं और 7 अक्तूबर 2024 की नई नियत तारीख तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा करने को सुनिश्चित करें। इस निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को रिपोर्ट दाखिल करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
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