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23 साल बाद मिला दहेज हत्या का इंसाफ

हाईकोर्ट ने पति, सास-ननद को सुनाई उम्रकैद…..

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पटियाला : में साल 2002 में हुए एक दहेज हत्या के मामले में 23 साल बाद न्याय मिला है मनप्रीत कौर नाम की विवाहिता को शादी के कुछ समय बाद ही दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया था इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था घटना के बाद पुलिस ने पति सास और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज किया था ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को दहेज हत्या के रूप में स्वीकार करते हुए दोषियों को सजा सुनाई थी लेकिन इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी जिस पर सालों तक सुनवाई चलती रही अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने इसे केवल दहेज हत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या करार दिया और पति समेत सास और ननद तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मनप्रीत कौर को बार-बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और जब उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई तो उसे आग के हवाले कर दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों ने यह साबित कर दिया कि यह एक योजनाबद्ध हत्या थी जिससे कोई बच नहीं सकता कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में समाज को मजबूत संदेश देने की जरूरत है ताकि कोई और महिला इस तरह की त्रासदी का शिकार न हो दोषियों को अब जीवनभर जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए भी एक उम्मीद है जो वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं मनप्रीत के मायके वालों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भले ही उन्हें यह न्याय देर से मिला लेकिन उन्हें विश्वास था कि सच की जीत होगी उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह साबित हो गया है कि कानून भले ही देर करे लेकिन अंधा नहीं है और आखिरकार इंसाफ जरूर होता है


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