हाईकोर्ट: वैवाहिक विवाद में केस ट्रांसफर की सुविधा का हकदार लाचार पति, महिला को हर बार नहीं दे सकता राहत

वैवाहिक विवाद के मामले में पति को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर में पत्नी द्वारा दायर दहेज के मामले को लुधियाना कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. आमतौर पर ऐसे मामलों में फैसला पत्नी के पक्ष में सुनाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति की बीमारी और लाचार स्थिति को स्वीकार किया है, ऐसे में पति मांग पूरी करने का हकदार है. ( पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय)
इस मामले में लुधियाना निवासी रूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसका अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी, जिसके चलते दोनों अलग रहने लगे. याची की पत्नी अपने मायके गुरदासपुर गई हुई थी। इसके बाद 2019 में उसकी पत्नी ने दहेज का सामान लौटाने के लिए गुरदासपुर कोर्ट में केस किया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि गुरदासपुर से लुधियाना के बीच की दूरी 165 किलोमीटर है और याचिकाकर्ता ब्रेन कैंसर का मरीज है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच समझौते के बावजूद याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए यह मामला दायर किया गया है. याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी के सबूत के तौर पर इलाज से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश किया, जिसे पत्नी ने नकारा नहीं। याचिकाकर्ता के पति के वकील की ओर से केस को गुरदासपुर कोर्ट से लुधियाना कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए केस को गुरदासपुर से लुधियाना ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
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