हिमाचल में मकान और व्यावसायिक भवन निर्माण महंगा, नक्शा पास करने की दरें बढ़ाई गईं
हिमाचल सरकार ने नक्शा पास करने की दरों में चार से पांच गुना तक की बढ़ोतरी की, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 100 वर्ग मीटर तक छूट
हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मकान और व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में चार से पांच गुणा तक की बढ़ोतरी की है। अब घर या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग में नक्शा पास करने के शुल्क में भारी वृद्धि की गई है।
टीसीपी विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब 4 बिस्वा जमीन पर मकान बनाने का नक्शा पास कराने के लिए पहले जो 5,000 रुपये शुल्क था, वह अब बढ़कर 15,000 से 16,000 रुपये तक हो गया है। इसके अलावा होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नक्शा पास करने की फीस भी आधे से ज्यादा बढ़ाई गई है।
नगर निगम की परिधि में अब नक्शा पास करने पर 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्टप एरिया के हिसाब से शुल्क लगेगा, जो पहले 8 रुपये था। वहीं, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए यह शुल्क 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा, जो पहले 10 रुपये था।
नई दरों के मुताबिक, 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, अब उद्योगपतियों और कारोबारियों को एसेंशियल सर्टिफिकेट (ईसी) के लिए भी शुल्क देना होगा, जो पहले निशुल्क था।
नई शुल्क संरचना:
- नगर निगम:
- घरेलू: 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- व्यावसायिक: 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- टीसीपी:
- घरेलू: 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- व्यावसायिक: 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर
इसके अतिरिक्त, प्लॉट वर्ग मीटर के आधार पर एसेंशियल सर्टिफिकेट (ईसी) शुल्क भी लगाया जाएगा:
- 2500 वर्ग मीटर तक: 25,000 रुपये
- 2500 से 10,000 वर्ग मीटर: 50,000 रुपये
- 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर: 1,00,000 रुपये
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