हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ तबादले पर रोक
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हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ तबादले पर रोक, 9 मार्च तक मांगा जवाब

कोर्ट की अनुमति के बिना चंडीगढ़ तबादले पर सवाल, हाईकोर्ट ने सरकार से 9 मार्च तक जवाब मांगा…

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पंजाब : और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चंडीगढ़ में हुए तबादलों पर रोक लगाते हुए सरकार से 9 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति के किए गए तबादलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले बिना कोर्ट की मंजूरी के कर दिए गए, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि यह तबादले प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करते हैं और इससे प्रभावित कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी।

हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि इन तबादलों के पीछे क्या कारण थे और क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि तबादले नियमों के खिलाफ पाए जाते हैं, तो उन्हें निरस्त किया जा सकता है।

इस मामले में सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही विस्तृत जवाब पेश करेंगे। वहीं, प्रभावित अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल राहत मिल गई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी नया तबादला बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

इस फैसले के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है और अब सभी की नजरें 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या दलीलें पेश करती है और कोर्ट का अगला कदम क्या होगा।

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