हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना लागू
10% अतिरिक्त छूट, 31 अगस्त 2024 तक के डिफाल्टरों को मिलेगा लाभ……
हरियाणा सरकार ने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिन्होंने समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। अब इन उपभोक्ताओं को 31 अगस्त 2024 तक का समय मिलेगा, ताकि वे बकाया बिलों पर 10% की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकें।
सरकार के मुताबिक, यह कदम राज्य में बढ़ते बिजली बिलों की चिंता को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से, जिन उपभोक्ताओं ने 31 अगस्त 2024 तक अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें इस योजना के तहत फायदा मिलेगा। बिजली विभाग ने बताया है कि यह माफी योजना बकाए पर लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं को पुराने बिलों पर अतिरिक्त शुल्क से बचने का मौका मिलेगा।
हरियाणा बिजली बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है और जिनके ऊपर सरचार्ज का बकाया है। जो उपभोक्ता नियमित रूप से बिलों का भुगतान करते हैं, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने इस योजना के जरिए डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया है, जिससे वे अपने बकाया बिलों को क्लीयर कर सकें और आगे की समस्याओं से बच सकें। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है और राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेगा।
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से अपने बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं कर सके थे। अब वे 10% की छूट के साथ अपने बकाया बिल चुकता कर सकते हैं।
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