हरियाणा के 9 नगर निगमों के कानूनी दर्जे पर सवाल, नूंह में संशोधन से बने नगर परिषद
5 साल पहले एक्ट संशोधन से बने नगर परिषद, कानूनी स्थिति को लेकर उठे सवाल…..
चंडीगढ़ : हरियाणा के 9 नगर निगमों के कानूनी दर्जे पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर नूंह के संदर्भ में। 5 साल पहले एक एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसके तहत कई नगर निगमों को नगर परिषद में तब्दील कर दिया गया था। अब इन नगर निगमों की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, और यह मुद्दा राज्य सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है।
नूंह नगर निगम को लेकर यह सवाल खासतौर पर उठ रहे हैं, क्योंकि इसे भी संशोधन के बाद नगर परिषद बना दिया गया था। इस बदलाव के बाद से यह क्षेत्र कई प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों का सामना कर रहा है। नागरिकों का कहना है कि इस बदलाव से उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं और उन्हें शहर के विकास में भागीदारी में कमी महसूस हो रही है।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया है और इसके समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हो रही है। इस स्थिति को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन नगर निगमों को फिर से अपने पुराने दर्जे में बहाल किया जाता है, तो यह न केवल नागरिकों के लिए बल्कि राज्य के विकास के लिए भी फायदेमंद होगा।
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