हरियाणा के 3 जिलों में फ्यूल पर सख्ती..
कैमरों से निगरानी और नियमों की अनदेखी पर ₹10,000 तक का जुर्माना
हरियाणा : के तीन जिलों में अब वाहन चालकों के लिए पेट्रोल और डीजल भरवाना आसान नहीं रहेगा। प्रशासन ने फ्यूल स्टेशन पर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनके तहत वाहन चालकों को निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेशों के अनुसार, यदि वाहन चालक इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
यह सख्ती खास तौर पर उन वाहनों के लिए की गई है जो बिना वैध दस्तावेजों के सड़कों पर चल रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों में यह आदेश लागू किया गया है। प्रशासन के अनुसार, अब किसी भी वाहन को तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा, जब तक वह वाहन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट और वैध रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट प्रस्तुत नहीं करता।
इन जिलों में अब सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसका चालान काटा जाएगा और फ्यूल स्टेशन पर उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को भेजी जाएगी। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन का मानना है कि ऐसे नियमों से बिना दस्तावेज़ और अधिक धुएं छोड़ने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही इससे लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को फ्यूल न दें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अपडेट रखें और नियमों का पालन करें, जिससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि जुर्माने से भी बचा जा सकेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी करेंगी।
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