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हत्या मामले में 4 को उम्रकैद, शराब की बोतल व ईंट से की थी युवक की हत्या

गुरुग्राम की अदालत ने जघन्य हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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गुरुग्राम: हत्या मामले में 4 को उम्रकैद, शराब की बोतल व ईंट से की थी युवक की हत्या

गुरुग्राम की एक अदालत ने शराब की बोतल और ईंट से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण
यह मामला 5/6 जनवरी 2020 की रात का है, जब आपसी कहासुनी के बाद देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में एक होटल के कुक से गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद कुक ने अपने दोस्तों को बुलाया और ओल्ड रेलवे रोड भीमनगर के पास देवेंद्र का इंतजार किया। जब देवेंद्र अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा, तो झगड़ा बढ़ गया। देवेंद्र और उसके साथियों ने शराब की बोतल और ईंट से हमला कर दिया, जिससे कुक के दोस्त रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई और अदालत का निर्णय
गुरुग्राम पुलिस ने इस घटना की जांच करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान इस प्रकार हुई:

विजय रावत
संजय (निवासी: पर्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद)
बसंत (निवासी: गिट्टी गेरहा, पिथौरागढ़, उत्तराखंड)
देवेंद्र (निवासी: भीमनगर, गुरुग्राम)
मामले की सुनवाई एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

न्यायिक टिप्पणी
अदालत ने कहा कि इस घटना में आपसी कहासुनी के चलते हिंसा की पराकाष्ठा पार की गई, जो समाज के लिए एक गंभीर अपराध है।

इस सजा से न्यायिक व्यवस्था ने संदेश दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाएगी।


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