सैनिक को 21 साल बाद न्याय, मुआवजा बढ़कर 33 लाख
हाईकोर्ट ने पुराने फैसले को बदला, घायल सैनिक को अब डेढ़ लाख की जगह मिलेंगे 33 लाख रुपये मुआवजा…..
अंबाला : के एक पूर्व सैनिक को आखिरकार 21 साल बाद न्याय मिला है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके मुआवजे की राशि को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सेना में हवलदार पद पर कार्यरत थे और दुर्घटना के समय उनकी उम्र 39 वर्ष थी। उनका मासिक वेतन 8197 रुपये था।
हाईकोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय से याची न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें पहले जो मुआवजा दिया गया था, वह उनकी सेवा, वेतन और भविष्य की संभावनाओं के अनुसार काफी कम था। इससे पहले उन्हें केवल डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा मिला था, लेकिन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर अब 33 लाख रुपये कर दिया है।
यह मामला 21 साल पुराना है जब एक सड़क हादसे में सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी सेवा क्षमता पर असर पड़ा और उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त होना पड़ा। उन्होंने मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार वर्षों बाद उन्हें इंसाफ मिला।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में हो और उसकी आयु, सेवा रैंक और वेतन को ध्यान में रखते हुए आकलन किया जाए, तो उसे उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। इस फैसले को भविष्य में अन्य मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है, जहां घायल कर्मचारियों को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं।
इस फैसले से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। यह भी दिखाता है कि यदि व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखे, तो उसे कभी न कभी न्याय अवश्य मिलता है।
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