सरकारी किराया नहीं चुकाया, विभाग ने जारी किया नोटिस | प्रशासन सख्त
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सरकारी किराया नहीं चुकाया, नोटिस जारी

पूर्व सांसद किरण खेर पर ₹13 लाख बकाया, सरकारी आवास पर नहीं दिया किराया……

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चंडीगढ़ की पूर्व सांसद और जानी-मानी अभिनेत्री किरण खेर को अब सरकारी आवास का किराया न चुकाने की वजह से प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार किरण खेर पर कुल ₹13 लाख का बकाया किराया है। यह राशि उनके सांसद रहते हुए आवंटित सरकारी मकान में रहने के दौरान जमा होती रही, जिसे अब तक चुकाया नहीं गया है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व सांसद को भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया है कि बकाया किराए की राशि पर अब 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी जुड़ चुका है। यह नोटिस उन्हें लोकसभा सचिवालय के माध्यम से भेजा गया है और संबंधित विभाग ने इस राशि की तत्काल वसूली करने के निर्देश भी दिए हैं।

किरण खेर, जो चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रही हैं, अपने कार्यकाल के दौरान सेक्टर-7 स्थित एक सरकारी बंगले में रह रही थीं। यह मकान उन्हें सरकारी सुविधा के तहत आवंटित किया गया था। नियमों के अनुसार, सांसद कार्यकाल समाप्त होने के बाद तय समय सीमा में यह मकान खाली करना होता है और यदि उस समय सीमा के बाद भी कोई उसमें रहता है, तो किराया निर्धारित दरों के अनुसार वसूल किया जाता है।

प्रशासन का कहना है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, इस मामले को लेकर सोशल और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

चंडीगढ़ की जनता भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है कि आम लोगों से अगर कोई बकाया हो, तो तुरंत वसूली की जाती है, वहीं जब कोई पूर्व जनप्रतिनिधि ऐसा करता है, तो उसे विशेष छूट क्यों दी जाती है।

हालांकि किरण खेर की तरफ से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने अभी तक न तो मीडिया से बात की है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है।

यह मामला सिर्फ एक पूर्व सांसद की देनदारी का नहीं, बल्कि उन तमाम सवालों का है जो व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठते हैं। ऐसे में देखना होगा कि किरण खेर इस नोटिस का क्या जवाब देती हैं और बकाया किराया चुकाने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।

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