मजीठिया की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज फिर शुरू
रिमांड ऑर्डर समय पर न पहुंचने से टली थी सुनवाई, अब गिरफ्तारी और रिमांड रद्द करने की मांग…..
चंडीगढ़ : वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। यह याचिका उनकी हालिया गिरफ्तारी और अदालत द्वारा दिए गए रिमांड ऑर्डर को रद्द करवाने के लिए दायर की गई है।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन मोहाली कोर्ट द्वारा जारी किया गया रिमांड ऑर्डर हाईकोर्ट तक समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में तकनीकी कारणों के चलते सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
मजीठिया ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से की गई है और उन्हें गैर-कानूनी तरीके से रिमांड पर भेजा गया। उन्होंने अदालत से मांग की है कि ना केवल उन्हें तत्काल राहत दी जाए, बल्कि गिरफ्तारी व रिमांड को रद्द किया जाए ताकि उन्हें पुनः स्वतंत्रता मिल सके।
उल्लेखनीय है कि यह मामला पंजाब में ड्रग्स से संबंधित एक पुराने मामले से जुड़ा है जिसमें मजीठिया को आरोपी बनाया गया है। पहले से ही इस केस में राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज है।
बिक्रम मजीठिया के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और पुलिस ने बिना किसी ठोस आधार के उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदालत में पेशी के दौरान रिमांड देने की प्रक्रिया भी उचित रूप से नहीं निभाई गई।
वहीं पंजाब पुलिस का पक्ष है कि मजीठिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और यह पूरी प्रक्रिया कानूनी ढंग से अपनाई गई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट किस तरह से इस याचिका पर प्रतिक्रिया देता है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला अहम बन गया है क्योंकि पंजाब में चुनावी मौसम में यह गिरफ्तारी और उस पर कानूनी कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है। मजीठिया की पार्टी शिरोमणि अकाली दल इसे सत्ताधारी सरकार की “राजनीतिक साजिश” बता रही है।