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प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत: लाखों लंबित मामलों का निपटारा…..

........मुकदमेबाजी से पहले समाधान की पहल !

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चंडीगढ़, 14 सितंबर (अर्चना सेठी): प्रदेश में लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के मार्गदर्शन में पूरे पंजाब में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस मेगा इवेंट का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज एवं राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का तेज़ी से और सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करना था।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पंजाब के 22 जिलों में कुल 366 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 3,76,000 से अधिक मामलों को निपटारे के लिए प्रस्तुत किया गया। यह पहल पारंपरिक मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने के लिए एक कुशल और लागत-प्रभावी विकल्प साबित हुई। लोक अदालत के माध्यम से मामलों को सुलझाने की यह प्रक्रिया दोनों पक्षों की सहमति से होती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होती है और अतिरिक्त अदालती फीस की भी बचत होती है।

लोक अदालतों के निपटारे के लाभ अनेक हैं। एक ओर जहां समय की बचत होती है, वहीं मुकदमेबाजों को अदालत शुल्क की वापसी भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत के निपटारे अंतिम होते हैं, जिनके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि राज्यभर में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 चालू है। यह सेवा 24 घंटे आम जनता के लिए उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सभी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का समाधान कराने के लिए प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है, ताकि न्याय सब तक पहुंचे और लोगों को कानूनी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।


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