हरियाणा : के हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब 20 मिनट तक तीखी बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होगी।
ज्योति मल्होत्रा को हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी से 17 मई को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी और गोपनीय सूचनाएं साझा कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया था, जिसके दौरान उससे पूछताछ की गई और डिजिटल डिवाइसेज़ खंगाले गए।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान मिले कुछ तकनीकी साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ज्योति ने कुछ संवेदनशील दस्तावेज़ साझा किए हैं। हालांकि, बचाव पक्ष का तर्क था कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं।
अदालत में बहस के दौरान सरकारी वकील ने सुरक्षा और देशहित का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि ज्योति एक सामान्य यूट्यूबर है जो न्यूज और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, इसलिए सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविटी को आधार बनाकर उसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद ज्योति के परिजनों ने निराशा जताई है और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। वहीं पुलिस अब मामले में और गहन जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या ज्योति किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी या सिर्फ एक माध्यम बनी।
यह मामला पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन गया है, खासतौर पर क्योंकि इसमें सोशल मीडिया की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं।
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