पंजाब में बिना NOC के जारी रहेगी प्लॉटों की रजिस्ट्री, सरकार ने 6 महीने बढ़ाई अवधि
आज समाप्त हो रही थी समय सीमा, अब छह महीने तक मिलेगी राहत…
पंजाब : सरकार ने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के प्लॉटों की रजिस्ट्री की अवधि को छह महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह छूट आज समाप्त हो रही थी, लेकिन अब प्लॉट खरीदने और बेचने वालों को अतिरिक्त समय मिल गया है।
राज्य सरकार ने इस फैसले को जनता के हित में बताते हुए कहा कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से NOC लेने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। रजिस्ट्री पर लगी यह शर्त पहले ही कई बार टल चुकी है, और अब सरकार ने इसे छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीद चुके हैं और अभी तक उनके कागजात पूरे नहीं हो पाए हैं। सरकार की इस नीति से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी गति मिलेगी।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बिना NOC के रजिस्ट्री को बार-बार बढ़ाने से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार का कहना है कि इस दौरान नियमों को सरल करने और कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पर भी काम किया जाएगा।
अब देखना यह होगा कि छह महीने बाद सरकार इस नीति को आगे बढ़ाती है या फिर इसे पूरी तरह से समाप्त कर देती है। फिलहाल, प्लॉट खरीदने और बेचने वालों के लिए यह राहत भरी खबर है।
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