जीएसटी परिषद की सिफारिश से स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत में कमी

जीएसटी परिषद की सिफारिश से स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत में कमी की संभावना: वित्त मंत्री

जीएसटी दरों में कटौती से पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा लाभ, 21 दिसंबर को प्रस्ताव पर होगी चर्चा

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि यदि जीएसटी परिषद जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी की सिफारिश करती है, तो इससे पॉलिसीधारकों के लिए बीमा की लागत कम हो सकती है।

जीएसटी परिषद का गठन
लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर 2024 को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा करने के लिए एक मंत्रियों के समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की थी।

कम होगी बीमा की लागत
सीतारमण ने कहा, “यदि जीएसटी दरों में कटौती होती है, तो इसका सीधा लाभ पॉलिसीधारकों को मिलेगा, खासकर एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, जहां कई बीमा कंपनियां हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा समय में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है।

आधिकारिक बैठक 21 दिसंबर को
जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी, जिसमें मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जीएसटी दरों में कमी को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

प्रस्तावित छूट
मंत्री समूह ने टर्म लाइफ बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।

जीएसटी राजस्व का विवरण
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 2023-24 में एकत्र किए गए जीएसटी का 70-75 प्रतिशत हिस्सा 18 प्रतिशत स्लैब से आया है, जबकि अन्य स्लैब्स से कम राजस्व प्राप्त हुआ है।

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