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जीएसटी परिषद की ओर से प्रीमियम पर कर घटाने से बीमा की लागत कम होगी: वित्त मंत्री

जीएसटी दरों में कटौती से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा लाभ...

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जीएसटी परिषद यदि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों में कटौती की सिफारिश करती है, तो इसका सीधा लाभ पॉलिसीधारकों को मिलेगा और बीमा की लागत कम होगी।

लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर को हुई अपनी बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। इस पर विचार अभी भी जारी है।

सीतारमण ने कहा कि यदि जीएसटी दर कम होती है, तो इसका फायदा पॉलिसीधारकों को मिलेगा, खासकर प्रतिस्पर्धी बाजार में, जहां कई बीमा कंपनियां हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू है, और कटौती से पॉलिसी की कुल लागत में कमी आ सकती है।

इसके अलावा, जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है, जहां इस मामले पर चर्चा की जाएगी। मंत्री समूह ने प्रस्तावित किया है कि टर्म जीवन बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से छूट दी जाए। 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक के लिए 18% जीएसटी रहेगा।

वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य और जीवन बीमा से 16,398 करोड़ रुपये का जीएसटी एकत्र किया गया।


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