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चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने कहा- शामलात की जमीन सिर्फ प्रशासनिक निर्देश से पंचायतों के नाम ट्रांसफर नहीं की जा सकती

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शामलात की जमीन का मालिकाना हक पंचायतों को हस्तांतरित करने के हरियाणा व पंजाब सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक आदेश से शामलात की जमीन का मालिकाना हक पंचायतों के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने शामलात भूमि के स्वामित्व संबंधी सैकड़ों लंबित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इस भूमि का स्वामित्व पंचायत का मान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि पंचायतों के नाम पर मालिकाना हक दर्ज हो. इसके बाद दोनों राज्यों ने प्रशासनिक अधिसूचना जारी कर पंचायतों को अपने नाम पर इन जमीनों का कब्जा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था.

सरकार के आदेश के खिलाफ, भंबूल सिंह और 76 अन्य ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीके जिंदल और अक्षय जिंदल के माध्यम से स्पष्टीकरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ पहलू छूटे हुए हैं जिन पर स्पष्टीकरण जरूरी है.


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